Bareilly: छात्र की मौत पर 3.05 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
विधि संवाददाता, बरेली। कक्षा 6 के छात्र की इलाज के दौरान मौत के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम अध्यक्ष सोश्याम यादव, सदस्य मुक्ता गुप्ता व प्रशांत मिश्रा की पीठ ने संस्थान के चेयरमैन और पीडियाट्रिक को 2 माह में मृतक के पिता वादी थाना भोजीपुरा ग्राम तजुआ निवासी चन्द्रपाल को 3 लाख 5 हजार रुपये मुआवजा दिये जाने का आदेश दिया है। समयावधि में भुगतान न करने पर 6 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।
चन्द्रपाल के अधिवक्ता नन्द किशोर भगत ने बताया कि 9 अप्रैल 2022 को अपने 12 वर्षीय पुत्र अंशु को निजी चिकित्सक को दिखाया था। उनके परामर्श पर 6 हजार रुपये भुगतान कर पुत्र को उनके संस्थान में भर्ती कराया। 10 अप्रैल 2022 को ट्रेनी एवं अनुभवहीन डॉक्टर एवं नर्स ने अंशु को गलत इंजेक्शन लगा दिया, इससे अंशु की मृत्यु हो जाने पर नर्स घबराकर भाग गयी। घटनाक्रम मोबाइल में रिकॉर्ड है। शव का पोस्टमार्टम कराये बिना उन्हें सौंप दिया। पुलिस ने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाकर कोर्ट भेज दी थी। अर्जी मंजूर कर काेर्ट ने पुन: विवेचना का आदेश दिया था, विवेचना अभी विचाराधीन है।
