बदायूं : पति से कराया दुष्कर्म, वीडियो बनाती रही पत्नी, 20-20 साल की हुई जेल
महिला ने पास में रहने वाली किशोरी को बहाने से बुलाकर पति से कराया था दुष्कर्म
बदायूं, अमृत विचार। नाबालिग लड़की को घर पर खाना बनाने के बहाने से बुलाने, दुष्कर्म करने, वीडियो बनाने और सोशल साइट्स पर डालने के आरोपी पति-पत्नी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या दो के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने दोषी पाया है। दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास और 75-75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए रूप में देने का आदेश दिया है।
मुकदमा की वादिनी की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार 12 जुलाई 2022 की शाम लगभग 7 बजे उनकी पड़ोसन सीता देवी ने उनकी 16 साल की बेटी को हीटर से रोटी सेकने के लिए बुलाया था। बेटी उसके घर चली गई थी और खाना बना रही थी। उसी समय सीता देवी ने मोबाइल फोन देखने के बहाने उनकी बेटी को चारपाई पर बुलाया। सीता देवी ने उसे चारपाई पर गिरा दिया। इसी समय सीता देवी का पति अर्जुन आ गया। उसने किशोरी के साथ बुरा काम किया। दुष्कर्म के दौरान सीता देवी उनका वीडियो बना रही थी। दुष्कर्म की वीडियो गांव में वायरल कर दी। अर्जुन वहां से भाग निकला। महिला के प्रार्थना पत्र पर फैजगंज बेहटा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
न्यायालय में आरोपी अर्जुन पुत्र नौबत सिह और उसकी पत्नी सीता देवी पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने और पत्नी द्वारा सहयोग करने और वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पति-पत्नी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
