Bareilly : युवक की गैर इरादतन हत्या में पिता-पुत्रों समेत चार को 10 वर्ष कैद
विधि संवाददाता, बरेली। मामूली कहासुनी की रंजिश में 11 वर्ष पूर्व युवक की आंखों में रेता डालकर, मारपीट कर गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी थाना बारादरी के रबड़ी टोला निवासी मकसूद और उसके तीन पुत्र छोटा, दानिश, राशिद को परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 3 अभय श्रीवास्तव ने प्रत्येक को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माने से 1 लाख रुपये मृतक की मां नाहिद बेगम को बतौर मुआवजा दिये जाएंगे।
सरकारी वकील हेमेंद्र कुमार सिंह व राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि रबड़ी टोला निवासी नाहिद बेगम ने थाना बारादरी में तहरीर देकर बताया था कि उसके बेटे सैफुल इस्लाम (35) से पड़ोसी छोटा, दानिश व राशिद से घर में पत्थर फेंकने पर 22 नवम्बर 2015 को शाम 4 बजे कहासुनी हुई थी। इसकी शिकायत थाने पर की थी। इससे यह लोग रंजिश मानने लगे। वह और उसका पुत्र 23 नवंबर 2015 की सुबह 10 बजे सैटेलाइट स्थित अपने कार्यालय को जा रही थी तब छोटा, दानिश, राशिद और इनके पिता मकसूद अपने हाथों में डंडे लाठी लेकर आ गये पुत्र को लाठी-डंडों से व लात मुक्का से मारने लगे और आंखों में रेता डाल दिया जिससे मेरा पुत्र गिर गया, मैंने शोर मचाया तो गुलफाम व अन्य लोग आ गये।
इन्होंने बीच बचाव किया लेकिन तब तक गाली गलौज करते हुए मेरे पुत्र को मारकर जमीन पर डालकर भाग गये। मैं अपने पुत्र को मोहल्ले वालों की मदद से अस्पताल लेकर पहुंची जहां डाॅक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने एकराय होकर गैर इरादतन हत्या, अपमानित करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन ने 7 गवाह पेश किये।
