Moradabad: मुरादाबाद, संभल व अमरोहा की मिलों के गन्ना केंद्रों पर मिली घटतौली

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Published By Monis Khan
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मुरादाबाद, अमृत विचार। उपायुक्त चीनी के निर्देश पर मंडल स्तर के 9 अधिकारियों एवं दो अन्य जांच दलों द्वारा मुरादाबाद, संभल और अमरोहा जनपदों की चीनी मिलों के 457 केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इसमें 29 गन्ना सेंटरों पर अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें से एक केंद्र पर गंभीर खामी मिली। जिस पर प्रधान प्रबंधक (अध्यासी) एवं तौल लिपिक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अन्य केंद्रों पर मिली खामियों के अनुसार भी दंडात्मक कार्रवाई की गई।

बुधवार को उपायुक्त चीनी सालोक पटेल ने बताया कि निरीक्षण दल में उप चीनी आयुक्त के साथ उप गन्ना आयुक्त, सहायक चीनी आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, खांडसारी अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, खांडसारी निरीक्षक, सचिव तथा अन्य जांच दल शामिल रहे। अमरोहा में कार्रवाई के क्रम में देव एंड प्राइवेट लिमिटेड (ग्लेशियर), धनौरा में जमानत जब्ती के तहत प्रधान प्रबंधक (अध्यासी) पर 11 हजार तथा तौल लिपिक पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं राणा शुगर भीलवाड़ा में दो अनियमितताएं पाए जाने पर जमानत जब्त कर 52 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया, जिसमें 45 हजार प्रधान प्रबंधक (अध्यासी) एवं 7 हजार तौल लिपिक से लिए गए। अमरोहा में कुल मिलाकर प्रधान प्रबंधक (अध्यासी) से 56 हजार और तौल लिपिक से 9 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

मुरादाबाद के अगवानपुर की दीवान शुगर मिल में अनियमितताएं मिलने पर जमानत जब्ती की कार्रवाई में 94 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया, जिसमें 75 हजार प्रधान प्रबंधक (अध्यासी) और 19 हजार तौल लिपिक से वसूले गए। राणा शुगर बेलवाड़ा में 9 अनियमितताएं मिलने पर जमानत जब्ती की कार्रवाई में प्रधान प्रबंधक (अध्यासी) से 1 लाख 13 हजार रुपये तथा तौल लिपिक से 2 हजार रुपये का जुर्माना लिया गया। 

मैसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के एक गन्ना सेंटर पर अनियमितता मिलने पर प्रधान प्रबंधक (अध्यासी) से 10 हजार और तौल लिपिक से 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं राणा शुगर मिल करीमगंज में मानक पूरे किए बिना संचालन पाए जाने पर जमानत जब्ती के तहत प्रधान प्रबंधक (अध्यासी) से 30 हजार तथा तौल लिपिक से 6 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। संभल में डीएसएम शुगर मिल,रजपुरा के दो गन्ना सेंटरों पर खामियां मिलने पर कुल 67 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें 65 हजार रुपये प्रधान प्रबंधक (अध्यासी) तथा 2 हजार रुपये तौल लिपिक से वसूले गए।

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