11 साल के बच्चे की हत्या में 13 साल बाद मिला इंसाफ, पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा
बलियाः बलिया जिले की एक अदालत ने 11 वर्षीय बच्चे की हत्या के 13 साल पुराने मामले में पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पुनीत कुमार गुप्ता की अदालत ने मंगलवार को इस मामले में वीरेंद्र बिंद और उसके बेटे रवि बिंद को दोषी ठहराते हुए उन पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, बैरिया थाना क्षेत्र के चांद दियर गांव में 11 अक्टूबर 2012 की शाम बब्लू यादव (11) की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई थी और उसके शव को खेत में बने एक अर्द्धनिर्मित मकान के अंदर छिपा दिया गया था। इस मामले में बच्चे के चाचा रमाशंकर यादव की तहरीर पर गांव के ही वीरेंद्र बिंद और उसके बेटे रवि बिंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
