Moradabad: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 32 हजार का जुर्माना
ठाकुरद्वारा, अमृत विचार। कोतवाली क्षेत्र ठाकुरद्वारा में वर्ष 2016 में नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त यूसुफ पुत्र बसीर निवासी वार्ड नंबर-19, बहेडेवाला को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
17 अक्टूबर 2016 को अभियुक्त यूसुफ पर आरोप था कि उसने एक नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले गया और धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता की तहरीर के आधार पर ठाकुरद्वारा थाने में मुकदमा अपराध संख्या 419/2016 के तहत धारा 363, 376, 506 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
विवेचना के दौरान मामले में साक्ष्य संकलित किए गए और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई, जिसके चलते अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो-1 अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता मनोज कुमार वर्मा एवं अभिषेक भटनागर ने मामले की पैरवी की, जबकि विवेचना का दायित्व निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह ने निभाया।
