MP-MLA कोर्ट में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता की याचिका खारिज, रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर हुई थी सुनवाई  

Amrit Vichar Network
Published By Anjali Singh
On

लखनऊ। लखनऊ की एक विशेष एमपी..एमएलए अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता को लेकर दायर एक याचिका बुधवार को खारिज कर दी। 

अदालत ने कहा कि वह नागरिकता के मुद्दे पर निर्णय करने में सक्षम नहीं है। न्यायाधीश आलोक वर्मा ने इससे पूर्व 14 जनवरी को सुनवाई पूरी की थी और निर्णय सुनाने के लिए 28 जनवरी की तिथि निर्धारित की थी। 

शिकायतकर्ता एस. विग्नेश शिशिर जोकि कर्नाटक में भाजपा नेता भी हैं, ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और इस मामले में उनके खिलाफ एक विस्तृत जांच की मांग करते हुए यह याचिका दायर की थी।

शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत कई आरोप लगाए थे। 

शुरुआत में यह शिकायत रायबरेली स्थित एमपी..एमएलए अदालत में की गई थी। हालांकि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने गत 17 दिसंबर को शिकायतकर्ता की याचिका पर इस मामले को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। 

ये भी पढ़ें :
बारामती विमान हादसा: जौनपुर की पिंकी माली की भी मौत, बतौर अटेंडेट, चार्टर्ड विमान में थी सवार 

 

 

संबंधित समाचार