Bareilly : करंट से पिता-पुत्र की मौत, बिजली विभाग को देना होगा 15.50 लाख मुआवजा
विधि संवाददाता, बरेली। बिजली पोल में करंट उतरने से पिता-पुत्र की मौत होने पर स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष काली चरन, सदस्य संजीव कुमार गौतम व अनीता यादव की पीठ ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, आंवला व मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, लखनऊ के प्रबंध निदेशक को मृतक आश्रितों को 15 लाख 50 हजार रुपये मुआवजा वाद प्रस्तुत करने की तिथि से अदायगी की तिथि तक मय 7 प्रतिशत ब्याज अदा किये जाने का आदेश दिया है।
आंवला ग्राम बढ़गांव थाना सिरौली निवासी भूरी और उसके पुत्र मनोज (22) दो नाबालिग पुत्र व दो पुत्रियों ने आयोग में अर्जी देकर बताया कि उसके घर के सामने बिजली का पोल स्थित है। इस पर 11 केवी की तीन तार जा रही हैं। 11 सितंबर 2024 की शाम पति राजपाल विद्युत स्पर्शाघात से गंभीर रूप से घायल हो कर पोल के पास गिर गये। राजपाल को बचाने के प्रयास में उसका पुत्र सोमपाल (22) भी घायल हो गया। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण दोनों की मृत्यु हो गयी।
अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड़, आंवला ने अदालत में जवाब दाखिल कर कहा कि मृतका के नये मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, उनके द्वारा कटिया डालकर बिजली का प्रयोग किया जा रहा था। घटना वाले दिन घर में खड़े ठेले में करंट उतर आया जिससे करंट लगने से घटना घटित हुई।
