UP: एएसआई के वकील बोले बिना अदालत की इजाजत नहीं होगी रंगाई पुताई

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Published By Monis Khan
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संभल,अमृत विचार। विवादित धार्मिक स्थल श्री हरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद परिसर की रंगाई-पुताई को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिवक्ता ने इस मुद्दे पर अपने-अपने पक्ष रखे हैं।

अधिवक्ता विष्णु शर्मा ने कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगी हुई है। ऐसे में बिना न्यायालय के स्पष्ट आदेश के कोई भी रंगाई-पुताई नहीं कराई जा सकती। उन्होंने बताया कि पिछली बार उच्च न्यायालय के आदेश पर एएसआई की देखरेख में बाहरी हिस्से की रंगाई-पुताई कराई गई थी। यदि भविष्य में कार्य होगा तो वह भी न्यायालय के निर्देशानुसार एएसआई द्वारा ही कराया जाएगा। 

वहीं मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जफर अली एडवोकेट का कहना है कि मस्जिद में वर्षों से रमजान माह में नियमित रूप से साफ-सफाई और रंगाई-पुताई होती रही है। इस संबंध में एएसआई को रजिस्टर्ड डाक और ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर अंदरूनी हिस्से की भी पुताई की अनुमति मांगी गई है। उनका कहना है कि बारिश और धूल के कारण पूर्व में कराई गई पुताई खराब हो चुकी है।

 

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