Bareilly: कुख्यात हिस्ट्रीशीटर विनोद राठौर छह माह के लिए जिला बदर

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Published By Monis Khan
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बरेली, अमृत विचार। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पूर्णिमा सिंह की कोर्ट ने उप्र गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत फतेहगंज पूर्वी के ग्राम रम्पुरा कमन निवासी कुख्यात हिस्ट्रीशीटर विनोद राठौर पुत्र रामपाल उर्फ श्याम पाल को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर कर दिया। 

एडीएम ई ने सुनाए आदेश में बताया है कि विपक्षी विनोद राठौर के विरुद्ध न केवल बरेली जनपद बल्कि अन्य जिलों में गंभीर धाराओं के अन्तर्गत 14 मुकदमे विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। विनोद राठौर के विरुद्ध थाना फतेहगंज पूर्वी में पांच, फरीदपुर में तीन, बारादरी में एक मुकदमा एवं जनपद शाहजहांपुर के थाना कटरा में 6 मुकदमे पंजीकृत हैं। 

अभियुक्त ने अपनी गुंडागर्दी के बल पर एवं निजी स्वार्थ के लिए धोखाधड़ी/रंगदारी जैसे अपराध किये हैं, इसने अपनी आपराधिक गतिविधियों से आम जनता में भय व आतंक व्याप्त कर रखा है।

 

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