UP: आजम-अब्दुल्ला के पैन कार्ड मामले में अब 23 को होगी सुनवाई
रामपुर, अमृत विचार। सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े दो पैन कार्ड मामलों में सजा के खिलाफ दायर अपील पर सोमवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई लगभग पूरी हो गई। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने कहा है कि कोई कानूनी प्रश्न सामने आता है, तो उसके जवाब के बाद ही निर्णय की तारीख तय की जाएगी। इसके लिए 23 मार्च को अगली तिथि निर्धारित कर दी गई है।
पैन कार्ड मामले में 17 नवंबर 2025 को आजम खां और बेटे अब्दुल्ला को सात-सात साल की सजा हुई है और दोनों रामपुर जिला कारागार में बंद हैं। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ में सेशन कोर्ट में अपील की गई है। मामले में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए इलाहाबाद से अपर महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह अदालत में मौजूद रहे। वहीं सपा नेता आजम खान की ओर से उनके वरिष्ठ अधिवक्ता नासिर सुल्तान सहित अन्य वकीलों ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं और सवालों के जवाब दिए।
दोनों पक्षों की विस्तृत बहस के बाद अदालत ने फिलहाल 23 मार्च की तिथि निर्धारित कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कानूनी बिंदु पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी, तो उसका जवाब मिलने के बाद ही फैसले की तारीख निर्धारित की जाएगी। अपर महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह ने अदालत की कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताया कि आज की सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। अदालत अब बहस के दौरान उठे कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है। यदि किसी बिंदु पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण की जरूरत महसूस होती है, तो संबंधित पक्ष से जवाब मांगा जा सकता है। इसके बाद ही कोर्ट जजमेंट की तारीख तय करेगी।
