UP: किशोरी से किया था रेप, दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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संभल/चंदौसी,अमृत विचार। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुख्य आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। फरार आरोपी के खिलाफ वारंट जारी किया गया है।

19 अगस्त 2017 को आरोपी ने घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। अदालत ने मोहम्मद नसीम को दोषी मानते हुए धारा 452 के तहत तीन वर्ष का कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माना, धारा 354ए के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

फरार आरोपी रिजवान का वारंट जारी किया है, जबकि साकिब को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य कुमार सिंह के अनुसार, अदालत ने जुर्माने की राशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने और पांच हजार रुपये राज्य सरकार में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।अभियोजन के अनुसार, घटना से करीब छह माह पहले बकरी के बच्चे को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी रंजिश में आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

 

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