बिना सूचना बंद नहीं कर सकेंगे उर्वरक की दुकानें, जिला कृषि अधिकारी ने जारी किया पत्र

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Published By Muskan Dixit
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लखनऊ, अमृत विचार : उर्वरक दुकानें बंद करने से पहले कृषि विभाग को सूचना देनी होगी, बिना सूचना के दुकान निरीक्षण या छापेमारी में बंद मिली तो विभाग लाइसेंसधारकों पर कार्रवाई करेगा। उर्वरकों की बिक्री सुबह 9 से शाम 6 बजे तक की जाएगी।

जिला कृषि अधिकारी तेग बहादुर सिंह ने बताया कि खरीफ सीजन में किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक की उपलब्धता कराने के प्रतिष्ठानों को नियमों का पालन करने के लिए पत्र जारी किया है। विक्रेता उर्वरक दुकान बंद करने से पहले सूचित करेंगे और बोर्ड पर बंदी की सूचना दर्शाएंगे। बोर्ड पर नाम, मोबाइल नंबर, स्टॉक, बिक्री, मूल्य आदि विवरण भी भरेंगे। पीओएस खराब होने पर बिना मशीन बिक्री नहीं करेंगे। एक किसान को प्रति हेक्टेयर पांच बैग डीएपी और सात बैग यूरिया दी जाएगी। किसी विक्रेता द्वारा पीओएस से गलत तरीके से उर्वरक खारिज होती है तो 24 घंटे के अंदर कैंसिल करेंगे। छापेमारी में नियमों का उल्लंघन मिला तो लाइसेंस निरस्त करने के साथ विधिक कार्रवाई करेंगे।

किसान इन नंबरों पर कर सकते शिकायत

कंट्रोल रूम/हेल्प डेस्क - 9198938099
जिला कृषि अधिकारी - 7839882167
एआर को-ऑपरेटिव - 6386903337
क्षेत्रीय प्रबंधक, इफको - 9807576004

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