Bareilly: बवाल में अवैध हथियार तस्करी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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Edited By Amrit Vichar
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विधि संवाददाता, बरेली। 26 सितंबर 2025 को जुमे के दिन शहर में हुए बवाल में हथियार सप्लाई से जुड़े उत्तराखंड के गैंगस्टर समी की अग्रिम जमानत अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम राघवेन्द्र मणि ने खारिज कर दी।

सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि 19 फरवरी को उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने थाना बहेड़ी में रिपोर्ट दर्ज करायी कि मुखबिर से सूचना मिली कि शेरगढ़ बस अड्डे के पास एक कार से दो व्यक्ति मंडनपुर जनूबी की तरफ से आ रहे है उनके पास अवैध पिस्टल व कारतूस है। किसी को बेचने की फिराक में है। गाड़ी चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम जोखनपुर बहेड़ी निवासी तसलीम बताया। तलाशी में एक पिस्टल मैगजीन लगी बरामद हुई। 

पास में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सोमू खान बताया, उसके पास एक पिस्टल बरामद हुई। आरोपियों ने बताया कि उनके गैंग का मुखिया इशरत अली है । तीन पिस्टल व कारतूस और गाड़ी से बरामद हुए। बताया कि जिस फरहत अली के घर से मौलाना तौकीर रजा खां को पुलिस ने पकड़ा था इशरत उसका सगा भाई है। बरेली में जुमा पर दंगे में भीड़ में घुसकर पुलिस पर फायरिंग करायी थी। ऊधमसिंह नगर के प्रधान गफ्फार व समी को अपने सरगना इशरत अली के कहने पर यह माल सप्लाई करने जा रहे थे।

 

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