UP: कलेक्टर को बताया था तनखैया, अब इस मामले में आजम को 2 साल की सजा
रामपुर, अमृत विचार। रामपुर जिला कारागार में बंद सपा नेता आजम खान को एक और मामले सजा सुनाई गई। उन्होंने अपने एक भाषण में कलेक्टर को तनखैया बता दिया था। उनके इस बयान की खूब आलोचना हुई थी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। लिहाजा हेट स्पीच के तहत उनपर मुकदमा दर्ज हुआ। अब शनिवार दोपहर इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दो साल की सजा सुनाई है।
बता दें कि साल 2019 में आजम खान रामपुर से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे। उस समय रामपुर के डीएम आन्जनेय कुमार सिंह थे। अब वह मुरादाबाद के कमिश्नर हैं। उनके निर्देश पर तत्कालीन टांडा एसडीएम घनश्याम त्रिपाठी ने थाना भोट में आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का केस दर्ज कराया था। जिसके बाद लंबे समय तक कोर्ट में केस चलता रहा। 6 साल बाद अब इस मामले में अदालत अपना फैसला सुनाया। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों रामपुर जिला कारागार में बंद हैं। कोर्ट ने दोनों को फर्जी पैन कार्ड मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई थी। शनिवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजम कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए।
