नैनीताल: ठंडी सड़क के मलबे निस्तारण के एनओसी दे वन महकमा – डीएम

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नैनीताल, अमृत विचार। जिलाधिकारी /अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण धीराज सिंह गर्ब्याल ने वन विभाग को ठंडी सड़क के मलबे का निस्तारण करने के लिए सिंचाई विभाग को तत्काल एनओसी देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी गर्ब्याल ने कहा कि बीते वर्ष हुई भारी बारिश की वजह से ठंडी सड़क में भूस्खल होने से  2,640 घनमीटर …

नैनीताल, अमृत विचार। जिलाधिकारी /अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण धीराज सिंह गर्ब्याल ने वन विभाग को ठंडी सड़क के मलबे का निस्तारण करने के लिए सिंचाई विभाग को तत्काल एनओसी देने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी गर्ब्याल ने कहा कि बीते वर्ष हुई भारी बारिश की वजह से ठंडी सड़क में भूस्खल होने से  2,640 घनमीटर मलबा आ गया था। इस मलबे को ठंडी सड़क से 15 किमी दूर रूसी बाईपास में निस्तारित किया जाना है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 में प्रदत्त शक्तियों के मद्देनजर नैनीताल डीएफओ को मलबा निस्तारण के लिए सिंचाई विभाग को एनओसी देने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, पिछले साल भारी बारिश की वजह से डीएसबी कैंपस के महिला छात्रावास से भूस्खलन हुआ था जिसका मलबा ठंडी सड़क पर आ गया था। सिंचाई विभाग ने इसके ट्रीटमेंट के लिए कार्ययोजना तैयार की है। इसमें मलबा निस्तारण किया जाना जरूरी है।  वर्तमान मे होने वाली अतिवृष्टि/ओलावृष्टि/हिमपात से डीएसबी परिसर स्थित महिला छात्रावास एवं अन्य भवनों की सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक कार्य किया जाना जरूरी है। यह कार्य आगामी मानसून सीजन से पहले पूरा किया जाना है।

नियमानुसार, किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति में जिला प्राधिकरण, जिला स्तर के प्राधिकारियों एवं अन्य स्थानीय प्राधिकारियों को आपदा के निवारण के लिए निर्देश दे सकेगा जिला प्राधिकरण द्वारा निर्देशों का अनुपालन न करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 61 (बी) एवं 56 के अन्तर्गत दंड प्राविधानित किए गए हैं।

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