बलरामपुर में दुष्कर्म के दोषी को 14 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 30 हजार का जुर्माना 

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Published By Anjali Singh
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बलरामपुर,अमृत विचार। मिशन शक्ति अभियान (फेज-5.0) एवं ऑपरेशन कनविक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दुष्कर्म के एक अभियुक्त को न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक  विकास कुमार के निर्देशन में चिन्हित मामलों में लगातार की जा रही मजबूत पैरवी के क्रम में यह सफलता मिली है। 

मामला थाना ललिया क्षेत्र का है, जहां 12 मई 2022 को पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई तहरीर के आधार पर अभियुक्त प्रिन्स पुत्र रामजी, निवासी ग्राम हड़हा मश0 गोड़वा, थाना ललिया के विरुद्ध धारा 376 भादवि में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी द्वारा कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। 

विचारण के दौरान मॉनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में विशेष लोक अभियोजक  कुलदीप सिंह, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी  बृजानन्द सिंह एवं थाना ललिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के आधार पर  अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-6 बलरामपुर ने अभियुक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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