प्रयागराज : कल हाईकोर्ट में होगी जावेद की पत्नी के आरोप पर सुनवाई, प्रशासन ने ज़मींदोज़ किया था मकान
प्रयागराज, अमृत विचार। प्रयागराज में बीते दस जून को हुई हिंसा के मामले में आरोपी जावेद पंप की पत्नी की याचिका पर कल सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। अपने मकान को गिराने के खिलाफ प्रशासन पर जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने याचिका दायर की थी। जिसमे उसने मकान पर गलत तरीके से बुलडोजर चलाने का …
प्रयागराज, अमृत विचार। प्रयागराज में बीते दस जून को हुई हिंसा के मामले में आरोपी जावेद पंप की पत्नी की याचिका पर कल सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। अपने मकान को गिराने के खिलाफ प्रशासन पर जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने याचिका दायर की थी। जिसमे उसने मकान पर गलत तरीके से बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया है।
कल होने वाली ये सुनवाई जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस विक्रम चौहान की डिवीजन बेंच में होगी। परवीन फातिमा ने सरकारी अमले पर गलत व मनमाने तरीके से बुलडोजर चलाकर मकान गिराए जाने का आरोप लगाया है।
परवीन फातिमा ने याचिका में कहा है कि मकान उनके नाम था जबकि नोटिस उनके पति जावेद पंप के नाम जारी किया गया था। साथ ही याचिका में मकान दोबारा बनवा कर दिए जाने, जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने, उचित मुआवजा दिए जाने और मकान बनने तक सरकारी आवास दिए जाने की मांग की गई है। याचिका में खुद को बेटी समेत दो दिनों तक अवैध तरीके से पुलिस हिरासत में रखे जाने की भी शिकायत की गई है। ये याचिका जावेद की पत्नी परवीन फातिमा और बेटी सुमैया की तरफ से दाखिल की गई है।
जावेद की पत्नी ने अपनी याचिका ने दावा किया है कि करैली में जो मकान प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जमींदोज किया वो उसके नाम था और उसके पिता ने गिफ्ट के तौर पर दिया था। जावेद की पत्नी ने कहा है कि मामले की सुनवाई के बिना किसी के मकान पर कार्रवाई करना उचित नहीं है। इसलिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे ही नुकसान की भरपाई की जाए।
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