प्रयागराज : जावेद पंप का घर गिराने पर यूपी सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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प्रयागराज, अमृत विचार। यूपी के प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जावेद की पत्नी …

प्रयागराज, अमृत विचार। यूपी के प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जावेद की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर यूपी सरकार के अधिवक्ता से जवाब मांगा। याचिका को लेकर अगली सुनवाई 30 जून को होगी।

जावेद मोहम्मद की पत्नी की याचिका पर जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद वाइज मियां की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। उन्होंने अपनी याचिका में मनमाने तरीके से उनका मकान गिराए जाने का आरोप लगाया है। परवीन फातिमा की दलील है कि मकान उनके पर नाम था, जबकि नोटिस उनके पति जावेद के नाम जारी की गई थी, ऐसे में पूरी कार्रवाई अवैध है।

फातिमा ने अपनी याचिका में दोबारा मकान बनाकर दिए जाने, मामले में दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही नया मकान बनने तक सिर छुपाने के लिए सरकारी आवास दिए जाने और उचित मुआवजा दिए जाने की मांग भी याचिका में की गयी है।

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