स्विगी ने की महिला डिलिवरी सहायकों के लिए यौन उत्पीड़न निवारण नीति शुरू
नई दिल्ली। स्विगी ने बुधवार को कहा कि उसने अपनी महिला डिलिवरी सहयोगियों के लिए यौन उत्पीड़न निवारण नीति शुरू की है क्योंकि ये कर्मी कार्यस्थलों पर ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए बने भारतीय कानून के दायरे में नहीं आती हैं।
खाने के सामान की ऑनलाइन डिलिवरी की सुविधा प्रदान करने वाले मंच ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि इस नीति के तहत ग्राहक से उत्पीड़न के मामले में महिला डिलिवरी कर्मियों को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने में मदद दी जाएगी। इसके अलावा आरंभिक जांच पूरी होने के बाद उस ग्राहक के पास किसी और महिला डिलिवरी सहयोगी को नहीं भेजा जाएगा।
स्विगी के परिचालन प्रमुख मिहिर शाह ने कहा, ‘‘यौन उत्पीड़न निवारण नीति के तहत, समुदाय में विभिन्न हितधारकों की जवाबदेही तय करने और जागरूकता लाने के लिए हम सक्रिय कदम उठा रहे हैं।’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘हमारा मानना है कि इन प्रयासों से घटनाओं की रोकथाम हो सकेगी और महिला डिलिवरी सहयोगी घटनाओं की जानकारी देने को प्रेरित होंगी क्योंकि उनके बीच यह भरोसा कायम होगा कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई होगी।
हमारा उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना है जिससे वे स्विगी के मंच पर सुरक्षित महसूस करें।’’ स्विगी ने इस नीति के बारे में कहा, ‘‘अस्थायी कर्मियों (गिग वर्कर) के तौर पर काम करने वाले डिलिवरी सहायक यौन उत्पीड़न रोकथाम संबंधी भारतीय कानूनों के दायरे में नहीं आते हैं।’’
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