हाईकोर्ट ने किया बीएमसी में वार्डों की संख्या कम करने पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब

Amrit Vichar Network
Published By Om Parkash chaubey
On

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) क्षेत्र में वार्डों की संख्या कम करने के मामले में राज्य की एकनाथ शिंदे नीत सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्व पार्षद की याचिका पर गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार और प्रदेश चुनाव आयोग 25 नवंबर तक अपना पक्ष रखने के आदेश दिये।

ये भी पढ़ें - एनेस्थीसिया दिए बगैर महिलाओं की नसबंदी करने वाले डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द किए जाएं: महिला आयोग

न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की पीठ ने गत आठ अगस्त के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिये।

पूर्व पार्षद राजू पेडनेकर ने अपनी याचिका में कहा है कि निगम वार्डों के परिसीमन पर पूर्ववर्ती एमवीए सरकार के फैसले को उलट दिया गया है और वार्डों की संख्या 236 से घटाकर 227 कर दी गयी है। इससे पहले सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को संबंधित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

ये भी पढ़ें - चंडीगढ़: डेरा अनुयायी हत्याकांड में दो और संदिग्ध शूटर गिरफ्तार

संबंधित समाचार