नाबालिग लड़की को चूमने की कोशिश करने के जुर्म में युवक को पांच साल की कैद

Amrit Vichar Network
Published By Moazzam Beg
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मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने धारावी इलाके में एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने तथा जबरन उसका चुंबन लेने की कोशिश करने के जुर्म में 25 वर्षीय व्यक्ति को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।

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विशेष न्यायाधीश जयश्री पुलाते ने सोमवार को आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण) और बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत दोषी पाया। विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध हुआ। 

यह घटना 2015 की है और उस समय पीड़िता नौ साल की थी तथा नगर निकाय के एक स्कूल में पढ़ रही थी। पीड़िता ने अपनी गवाही में कहा कि आरोपी उसे एक इमारत की ऊपरी मंजिल पर ले गया, उसे अपनी ओर खींचा और उसे चूमने का प्रयास किया। लड़की किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर भागी। आरोपी उसे एक पोशाक दिलाने की आड़ में घटनास्थल पर लेकर गया था। 

अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष ने काफी दलीलें दी थी कि पीड़िता के बयान और अदालत के समक्ष साक्ष्य के बीच भिन्नता है कि क्या आरोपी ने उसका चुंबन लिया या उसे चूमने की कोशिश की। न्यायाधीश ने कहा कि यह साबित हो चुका है कि आरोपी ने पीड़िता का अपहरण किया, उसे छत पर लेकर गया और उसे अपनी ओर खींचा जो बताता है कि उसने यह सब यौन संबंध बनाने के इरादे से किया। 

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