कानपुर : राजा नर्सिंग होम का पंजीकरण निरस्त, बिना अनुमति चल रहा था एनआईसीयू

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Published By Deepak Mishra
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कानपुर। उत्तर प्रदेश में कानपुर स्थित बिठूर के ब्रह्मनगर स्थित राजा नर्सिंग होम में वार्मर मशीन में नवजात की जलकर मौत के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर हुई जांच में खुलासा हुआ कि अस्पताल में बिना अनुमति एनआईसीयू संचालित किया जा रहा था।

निरीक्षण में अग्निशमन यंत्रों की अवधि समाप्त पाई गई और अनधिकृत एनआईसीयू यूनिट को मौके पर ही सील कर दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी की रिपोर्ट में बताया कि अस्पताल पंजीकृत था, लेकिन एनआईसीयू के लिए अनुमति नहीं ली गई थी।

निरीक्षण के दौरान चिकित्सक डॉ. तपो ज्योति आचार्य, दो स्टाफ नर्स प्रदीप गोस्वामी और तनू गौतम तथा एक वार्डबॉय अजय उपस्थित पाए गए। गंभीर अनियमितताओं के कारण अस्पताल का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया और संचालन पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए। 

प्रबंधन को तीन कार्यदिवस में स्पष्टीकरण देने का नोटिस जारी किया गया। साथ ही बिठूर थाना में मृतक नवजात के परिजनों की तहरीर पर अस्पताल के चिकित्सकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 106(1) में मुकदमा दर्ज किया गया। 

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी अस्पतालों में जीवनरक्षक उपकरणों की अनिवार्य सेफ्टी ऑडिट कराने और बिना अनुमति संचालित स्वास्थ्य इकाइयों पर अभियान चलाकर कठोर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 

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