गृहकर जमा न करने वाली बेनामी संपत्तियों को नगर निगम करेगा नीलाम, कुर्की की नोटिस के बाद भी बरसों से जमा नहीं हाउस टैक्स
सभी जोनल कार्यालयों से मांगी गई ऐसी संपत्तियों की रिपोर्ट, नोटिस जारी करके 15 दिन में मांगी जाएगी आपत्ति
लखनऊ, अमृत विचार : जिन बेनामी संपत्तियों का गृहकर नहीं मिल रहा है, उन्हें नगर निगम नीलाम कराएगा। इसके लिए कर विभाग ने सभी जोनल अधिकारियों से ऐसी संपत्तियों की रिपोर्ट मांगी है। नीलामी से पहले नोटिस जारी करके आपत्ति मांगी जाएगी, आपत्ति न आने पर नीलामी कराई जाएगी। शहर में ऐसी 300 से अधिक संपत्तियां होने का अनुमान है।
दरअसल नगर निगम कई वर्षों से लाखों रुपये गृहकर बकाये पर भवन स्वामियों को नोटिस भेजता है। ऐसे कई मामले हैं, जिनमें भवन स्वामी की या तो मृत्यु हो चुकी है या मौके पर नहीं मिलता है। इससे इन भवनों की कुर्की नोटिस जारी होने के बाद भी हाउस टैक्स जमा नहीं होता है। ऐसी संपत्तियाें पर कोई दावा नहीं करता है। नगर निगम मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय ने बताया कि ऐसी संपत्तियाें पर नोटिस जारी करके नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।
इन 10 बिंदुओं मांगी गई रिपोर्ट
-भवन स्वामी से भवन के संबंध में मांगी गई सूचना (धारा 222)
-सूचना न देने पर तैयार मूल पत्रावली एवं बिल का 213 का नोटिस
-भवन स्वामी द्वारा नगर निगम हाउस टैक्स के प्रति दी गई आपत्ति पत्र
-यदि आपत्ति आई है तो उसपर क्या निर्णय हुआ उसका पत्र
-निर्णय के बाद भेजे गए बिल पूर्ण सूचना सहित
-भुगतान न करने की स्थिति में मांग की नोटिस
-भुगतान न करने पर समाचार पत्रों में प्रकाशन की सूचना
-भुगतान न होने पर जोनल अधिकारी द्वारा जारी कुर्की व सीलिंग का पत्र
- कार्यवाही की फोटो संलग्न होना जरूरी है।
- भुगतान न होने पर नीलामी के आदेश की कॉपी मुख्य कर निर्धारण अधिकारी कार्यालय से जारी होगी
