Kanpur News: विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से राहत नहीं
महराजगंज जेल में बंद हैं समाजवादी पार्टी के एमएलए
कानपुर, अमृत विचार। सपा विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। वहीं फर्जी आधार कार्ड मामले में छठवें आरोपी को जमानत मिल गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इरफान के वकील ने जेल ट्रांसफर कराने के लिए हाईकोर्ट में रिट दायर की है।
सुरक्षा कारणों को देखते हुए विधायक इरफान सोलंकी वर्तमान में महराजगंज जेल में बंद हैं। जेल प्रशासन ने उन्हें कानपुर जेल से 400 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया था। इरफान को दोबारा कानपुर जेल में शिफ्ट करने के लिए उनके वकील गौरव दीक्षित ने हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल की थी। रिट पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई और इरफान के वकील ने अपना पक्ष रखा। अब शासन ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा है। इसके चलते फिलहाल हाईकोर्ट से भी जेल ट्रांसफर को लेकर अभी उन्हें राहत नहीं मिल सकी है। वहीं ग्वालटोली थाने में फर्जी आधार कार्ड बनाने और इरफान को फरारी कटवाने के मामले में आठ आरोपियों को जेल भेजा था। मामले में हाईकोर्ट से छठवें आरोपी अशरफ अली को भी जमानत मिल गई।
इससे पहले हाईकोर्ट इस मामले में सपा नेत्री नूरी शौकत, नूरी के पिता शौकत पहलावन और उनके ड्राइवर अम्मार इलाही उर्फ अली, अख्तर मंसूरी, अनवर मंसूरी को जमानत मिल चुकी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जेल में बंद इरफान सोलंकी को जेल से बाहर आने में अभी एक महीने का समय लग सकता है। इरफान के वकील गौरव दीक्षित के अनुसार पुलिस से तमाम सारे साक्ष्य और तथ्यों को जुटाकर एक महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में इरफान की जमानत याचिका दाखिल करेंगे।
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