Broadband की Minimum Download Speed 512 Kbps से बढ़कर 2 Mbps हुई 

Broadband की Minimum Download Speed 512 Kbps से बढ़कर 2 Mbps हुई 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की परिभाषा को संशोधित करते हुए न्यूनतम डाउनलोड स्पीड को 2 एमबीपीएस (मेगाबिट्स प्रति सेकेंड) कर दिया है। इससे पहले 512 केबीपीएस (किलोबिट्स प्रति सेकेंड) को न्यूनतम डाउनलोड स्पीड निर्धारित किया गया था। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की नई परिभाषा सरकार द्वारा 25 जनवरी 2023 को जारी अधिसूचना के बाद से लागू कर दी गई है।

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सरकार ने ब्रॉडबैंड संपर्क की परिभाषा को संशोधित करते हुए न्यूनतम डाउनलोड स्पीड को दो एमबीपीएस (प्रति सेकंड मेगाबिट्स) कर दिया है। एक गजट अधिसूचना से यह जानकारी मिली है। इससे पहले, दूरसंचार विभाग ने जुलाई 2013 में अधिसूचित परिभाषा में इसे न्यूनतम डाउनलोड गति के रूप में 512 केबीपीएस (किलोबाइट प्रति सेकंड) पर बेंचमार्क किया था।

अधिसूचना में कहा गया है, 18 जुलाई, 2013 की अधिसूचना द्वारा जारी ब्रॉडबैंड की परिभाषा को बदलते हुए और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद, केंद्र सरकार ने ब्रॉडबैंड की परिभाषा में संशोधन किया है। यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2023 से लागू हो गई है।

देश में 30 नवंबर, 2022 तक लगभग 82.54 करोड़ ब्रॉडबैंड ग्राहक थे, जिनमें से 79.35 करोड़ वायरलेस ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता और शेष वायरलाइन उपयोगकर्ता थे।

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