शाहजहांपुर: मासूम की हत्या के मामले में आया कोर्ट का फैसला, कालिया को सुनाई उम्रकैद की सजा
शाहजहांपुर, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ आलोक कुमार की कोर्ट ने वर्ष 2003 में हुई मासूम की हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को उम्र कैद की सजा और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना पुवायां के बड़ागांव निवासी जगदीश के नौ वर्षीय पुत्र नरवीर को 12 दिन पहले गांव का ही महेंद्र उर्फ कालिया यह कहकर घर से ले गया कि तुम्हारे पिता बाग में शहद निकाल रहे हैं, तुम्हे बुलाया है, जहां ले जाकर नरवीर की हत्या कर दी।
जगदीश का कहना था कि बाल बिक्री के लेनदेन को लेकर उसका और आरोपी महेंद्र के बीच झगड़ा हो गया था, इसी रंजिश में नरवीर की हत्या कर दी गई। मामले की चार जून 2003 को रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना उपरांत महेंद्र उर्फ कालिया के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
जहां सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता भावशील शुक्ला के तर्को व दोनों पक्षों के गवाहों के बयान सुनने सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध होने पर कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ आलोक कुमार की कोर्ट ने अभियुक्त महेंद्र उर्फ कालिया को उम्रकैद की सजा व 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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