बहराइच: युवक की हत्या के मामले में आजीवन कारावास, 50 हजार का जुर्माना

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Published By Deepak Mishra
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बहराइच, अमृत विचार। जिले के राम नगर सेमरा गांव निवासी एक युवक की वर्ष 2017 में पीटकर हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। 

नवाबगंज थाना क्षेत्र के राम नगर सेमरा गांव निवासी संतोष कुमार की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मुन्नू लाल मिश्रा ने बताया कि आठ अप्रैल 2017 को संतोष ने गांव निवासी विकाऊ और बिकाऊ लाल को रात 10 बजे अपशब्द कहा था। 

जिस पर गांव निवासी बिकाऊ और बुधाई पुत्र सुमई ने संतोष के गले को लाठियों से दबा कर पीट दिया था। जिस पर उसकी मौत हो गई थी। तत्कालीन थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने हत्या का मुकदमा पत्नी माया देवी की तहरीर पर दर्ज किया था। शुक्रवार को न्यायालय सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी की कोर्ट पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने दोनों पक्ष का बहस सुना। 

इसके बाद न्यायाधीश ने आरोपी विकाउ उर्फ बिकाऊ लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। अधिवक्ता मुन्नू लाल ने बताया कि एक आरोपी बुधई की केस ट्रायल के दौरान ही मौत हो चुकी है।

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