नैनीतालः कैसे हो रही लावारिस पशुओं की देखभाल- हाईकोर्ट

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Published By Shobhit Singh
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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मुनि की रेती, देहरादून में नगर पालिका द्वारा लावारिस पशुओं की देखरेख और भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करने की दायर याचिका पर 8 मई तक सरकार से जवाब मांगा है। 

मामले की अगली सुनवाई 8 मई की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार, पूर्व में हाईकोर्ट ने सभी नगर निकायों को आदेश दिया था कि निकाय आवारा पशुओं के लिए भोजन व रहने की व्यवस्था करे, परंतु मुनि की रेती नगर पालिका द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया गया।

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