पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने की घोषणा, पंजाब प्रांत में 14 मई को होंगे चुनाव
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने एक दिन पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के तहत बुधवार को राजनीतिक रूप से अहम पंजाब सूबे में 14 मई को विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की।
प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा के लिए 14 मई को मतदान की तारीख तय की थी और साथ ही पाकिस्तान निर्वाचन आयोग के उस फैसले को रद्द कर दिया था जिसमें सूबे में चुनाव की तारीख 10 अप्रैल से बढ़ाकर आठ अक्टूबर की गई थी।
निर्वाचन आयोग द्वारा बुधवार को जारी किए गए चुनाव कार्यक्रम के तहत 14 मई को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और 10 अप्रैल तक नामांकन पत्र को लेकर पीठासीन अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की जा सकेगी।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के मुताबिक, निर्वाचन न्यायाधिकरण 17 अप्रैल को अपील पर फैसला करेगा और 18 अप्रैल को उम्मीदवारों की नयी सूची जारी की जाएगी। उम्मीदवार 19 अप्रैल को नामांकन वापस ले सकेंगे और 20 अप्रैल को उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।
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