टीडीएस कटौती के बाद देर से भेजने पर नहीं लगेगा कोई जुर्मानाः सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि टीडीएस कटौती के बाद करदाता की तरफ से उसे देर से जमा करने पर आयकर कानून की धारा 271सी के तहत कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि आयकर कानून की धारा 271सी टीडीएस (स्रोत पर काटा गया कर) कटौती में विफल रहने पर जुर्माने से संबंधित है। न्यायालय ने कहा कि कानून की स्थापित स्थिति के अनुरूप दंडात्मक प्रावधानों को सख्ती से और अक्षरशः पढ़ने की जरूरत है और उन्हें उसी तरह लागू करना होगा, जिस तरह वे हैं। 

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा, इसलिए, आयकर कानून 1961 की धारा 271सी को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, टीडीएस की कटौती के बाद उसे देर से भेजने के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इस आदेश के मुताबिक आयकर अधिनियम की धारा 271सी काफी स्पष्ट है और इसका दायरा तथा आवेदन की सीमा स्पष्ट रूप से प्रावधान से ही स्पष्ट है। पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया।

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