न्यायालय ने प्रमाणिक के काफिले पर हमले की सीबीआई जांच संबंधी आदेश को दरकिनार किया

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में फरवरी में केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर हुए कथित हमले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने का निर्देश देने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने जांच की स्थिति पर पश्चिम बंगाल पुलिस के अतिरिक्त हलफनामे का संज्ञान लिया तथा उच्च न्यायालय से इस पर फिर से गौर करने और यह फैसला करने को कहा कि सीबीआई जांच की जरूरत है या नहीं। पीठ ने कहा, हम कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री प्रमाणिक के काफिले पर 25 फरवरी को कूच बिहार जिले में हुए हमले के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का 28 मार्च को आदेश दिया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि प्रमाणिक जब 25 फरवरी को अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर थे, तब दिनहाटा में उन पर हमला किया गया और उनके काफिले पर पथराव किया गया। अधिकारी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। 

ये भी पढ़ें : खट्टर ने शहीद मीनार के नवीनीकरण के लिए पांच लाख देने की घोषणा की 

संबंधित समाचार