तमिलनाडु के पूर्वी तट और पुड्डुचेरी में 61 दिन तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध

तमिलनाडु के पूर्वी तट और पुड्डुचेरी में 61 दिन तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध

चेन्नई। तमिलनाडु के पूर्वी तट और पुड्डुचेरी में शुक्रवार आधी रात के बाद से आगामी 61 दिन तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर वार्षिक प्रतिबंध लगाये जाने के कारण मछली और अन्य समुद्री खाद्य पदार्थों की कीमतो में वृद्धि के आसार है। यह प्रतिबंध 15 जून तक जारी रहेगा। राज्य के 13 तटीय जिलों में करीब छह मशीनीकृत नौकाएं इस प्रतिबंध अवधि के दौरान मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जा सकेंगी। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर तमिलनाडु समुद्री मत्स्य नियमन अधिनियम 1983 की धारा पांच के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। 

राज्य सरकार द्वारा तिरुवल्लुर जिले से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी जिले तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के नियमन अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत मछली के प्रजनन और समुद्र क्षेत्र में मछली भंडार के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह प्रतिबंध लगाया जाता है। यह प्रतिबंध 15 जून तक प्रभावी रहेगा। बेड़ों, गैर-मोटर चालित नौकाएं, देशी नौकाएं और फाइबर प्रबलित प्लास्टिक (एफआरपी) नौकाएं मछली पकड़ने जाएंगी, क्योंकि वे केवल तीन या चार समुद्री मील तक ही जा सकती हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रतिबंध के दौरान 1.20 लाख मछुआरा परिवारों को पांच हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी। 

तमिलनाडु समुद्री मत्स्य नियमन अधिनियम 1983 द्वारा मछलियों के प्रजनन के मौसम के दौरान उनके संरक्षण के लिए यह प्रतिबंध लागू किया गया था। अधिकारियों ने प्रजनन के मौसम के दौरान मोटर वाली नौकाओं को समुद्र में नहीं जाने के निर्देश दिए हैं। मछुआरे इस प्रतिबंध अवधि के दौरान अपने जालों को ठीक करने और अपनी नावों की मरम्मत का कार्य करेंगे। प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने अधिकारी पुलिस के साथ गश्त करेंगे। इस बीच, प्रतिबंध के मद्देनजर मछली की आवक में कमी आने से इनकी कीमतों में तेजी आने के आसार है। इसके दामों में 50 से 75 प्रतिशत तक इजाफा हो सकता हैं। 

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