सुलतानपुर : अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद 

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Published By Virendra Pandey
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कोर्ट ने ठोका 40 हजार रुपये का जुर्माना 

सुलतानपुर, अमृत विचार। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 13  साल पूर्व किशोरी के अपहरण व दुराचार के दोषी अच्छेलाल को शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट जज अंकुर शर्मा ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कुल 40 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। 

सरकारी वकील दान बहादुर वर्मा के मुताबिक दोस्तपुर थानाक्षेत्र के एक गांव मे 21 अगस्त 2010 को अभियुक्त ने किशोरी का अपहरण कर दुराचार की वारदात को अंजाम दिया था । पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाने मे मुकदमा दर्ज किया गया था । अभियोजन पक्ष से पेश सात गवाह व साक्ष्य के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट जज अंकुर शर्मा ने दोषी अभियुक्त अच्छेलाल को 10 साल व 40 हजार रुपए अर्थदंड की सजा  सुनाकर शुक्रवार को जेल भेज दिया । कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि मे से 35 हजार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है। 

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