रामपुर: पूर्व सीओ आले हसन की नौ मामलों में जमानत खारिज

गैर जमानती वारंट होने पर पुलिस ने उन्हें किया था गिरफ्तार

रामपुर: पूर्व सीओ आले हसन की नौ मामलों में जमानत खारिज

रामपुर, अमृत विचार। आजम खां के करीबी रहे पूर्व सीओ आले हसन की मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रहीं है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनके नौ मामलों में जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। गैर जमानती वारंट होने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। 

पूर्व सीओ आले हसन पर पचास से अधिक मुकदमें दर्ज किए गए थे। जिसमें किसानों की जमीन कब्जाने के 26 मामले अजीमनगर थाने में दर्ज है। सभी मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। कोर्ट ने पिछले दिनों अजीमनगर थाने में दर्ज किसानों की जमीन कब्जाने के दो मामलों में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे,जिसके बाद से अजीमनगर पुलिस ने उनको दिल्ली स्थित शाहीन बाग इलाके में घर से गिरफ्तार कर लिया था। 

इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। जहां से जेल भेज दिया गया था। जेल में बंद पूर्व सीओ आले हसन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नौ मामलों में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किए थे। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पूर्व सीओ आले हसन की नौ मामलों में जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए है।

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