रुद्रपुर: विवेक हत्याकांड के दोषी को हुई आजीवन कारावास की सजा

वर्ष 2016 की है वारदाता,बीचबचाव करने का गया था युवक

रुद्रपुर: विवेक हत्याकांड के दोषी को हुई आजीवन कारावास की सजा

सोलह गवाह हुए पेश,अदालत ने सुनाया अपना फैसला

रुद्रपुर, अमृत विचार। वर्ष 2016 में हुए विवेक हत्याकांड के दोषी को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। इस दौरान एडीजीसी ने अदालत के समक्ष सोलह गवाह पेश किए थे। जिसमें दोषी की बेटी भी शामिल थी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दीपक कुमार अरोरा ने बताया कि पुलभट्टा के ग्राम भंगा निवासी किरनपाल शर्मा ने 25 म ई 2016 को तहरीर देकर बताया था कि 25 मई को पड़ोसी राजकुमार अपनी चौदह साल की बेटी शिवांगी को बेहरमी से पीट रहा था।

पिता के इस अत्याचार को देख आरोपी की दूसरी बेटी और पड़ोसियों ने इसकी सूचना उनके घर आकर दी। जिसे सुनकर शिवांगी को बचाने के लिए उनका जवान बेटा विवेक शर्मा उर्फ विक्की शर्मा दौड़कर राजकुमार के घर पहुंचा और नाबालिग बेटी के साथ मारपीट कर रहे पिता को रोकने के साथ ही बीचबचाव की कोशिश करने लगा।

तभी आवेश में आकर जान से मारने की नीयत से राजकुमार ने उसके बेटे विवेक की गर्दन और पेट में तेज धारदार चाकू से कई हमले करने शुरू कर दिए। जिससे विवेक लहुलूहान हालत में जमीन पर गिर गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे किच्छा के एक अस्पताल ले जाया गया। जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मगर उपचार के दौरान बेटे ने दम तोड़ दिया।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हत्याकांड की सुनवाई प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर की अदालत में शुरू हुई। जहां एडीजीसी दीपक कुमार अरोरा ने हत्याकांड के आरोपी राजकुमार की बेटी सहित सोलह गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने हत्याकांड के दोषी राजकुमार को आजीवन कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई।