रामपुर : 12 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने में आरोपी को 20 साल की सजा, 65 हजार जुर्माना भी लगाया
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की कोर्ट में चल रही थी सुनवाई
रामपुर, अमृत विचार। 12 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा और 65 हजार का जुर्माना लगाया है।
किशोरी से दुष्कर्म करने का मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। ग्रामीण का कहना है कि 11 फरवरी 2022 को उसकी 12 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी कि इस दौरान पास का ही रहने वाला आरोपी रामकिशोर उसको आलू दिलवाने के बहाने खेत में ले गया था। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया था। बाद में परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी थी।
कुछ दिन बाद किशोरी की हालत बिगड़ने पर परिजनों के होश उड़ गए। उसको अस्पताल में ले गए थे। किशोरी ने सारा मामला परिजनों को बताया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी।
जिसमें गुरुवार को धारा 363, 376 (3), 506 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध आरोपी रामकिशोर पुत्र पातीराम निवासी ताशका थाना सिविल लाइन को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 65 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार ने बताया कि आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।
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