प्रयागराज : नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी और उनकी पत्नी की याचिका खारिज

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Published By Pradumn Upadhyay
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अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के नेता श्रीकांत त्यागी और उनकी पत्नी द्वारा दाखिल एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने स्वयं हिंसा का रास्ता चुना हो और जिसके पास मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है, उसे यह तर्क देने का कोई अधिकार नहीं है कि राज्य को उसके प्रतिद्वंदियों से उसके जीवन की रक्षा के लिए विशेष उपाय करना चाहिए।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति महेशचंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने पुलिस सुरक्षा की मांग लेकर श्रीकांत त्यागी द्वारा दाखिल याचिका को खारिज करते हुए दिया। गौरतलब है कि याची ने लगातार अपनी जान का खतरा बताकर पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। हाईकोर्ट में उनका तर्क था कि एक हिस्ट्री शीटर और उसके गिरोह के सदस्य त्यागी को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और नेता द्वारा दर्ज एक आपराधिक मामला वापस लेने के लिए उन पर दबाव डाल रहे हैं।

वर्ष 2017 में याची को चार गनर की सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन अधिक आर्थिक दबाव के कारण अगस्त 2022 में याची की सुरक्षा वापस ले ली गई। अंत में सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

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