सुलतानपुर : दहेज हत्या में पति समेत तीन को 10 साल की जेल

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Published By Virendra Pandey
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सुलतानपुर, अमृत विचार। चांदा थाना क्षेत्र के कसईपुर में आठ साल पूर्व दहेज के लिए विवाहिता का उत्पीड़न और हत्या में पति समेत तीन को फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने सोमवार को पति, सास व ससुर को 10 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया है। 

एडीजीसी संदीप सिंह ने बताया कि चांदा थाना क्षेत्र के कसईपुर निवासी प्रदीप कुमार पुत्र लालजी बरनवाल की शादी जफराबाद जनपद जौनपुर  निवासी मिथिलेश की पुत्री महिमा के साथ साल 2014 में हुई थी। आरोप था कि दहेज की मांग कर विवाहिता को ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। मृतका की माता रीना की तहरीर पर 28 जनवरी 2015 की घटना में मृतका के पति प्रदीप, जेठ सुजीत, ससुर लालजी, सास शकुंतला पर मुकदमा दर्ज हुआ था।

आरोप था कि पांच लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर आरोपियों ने महिमा की गला घोंटकर हत्या कर दिया था। कोर्ट ने सास, ससुर और पति को दोषी मानते हुए 10 साल के कारावास व प्रत्येक को 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर सोमवार को जेल भेज दिया। कोर्ट ने जेठ सुजीत के खिलाफ ठोस साक्ष्य न होने के चलते उसे बरी कर दिया है।

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