हल्द्वानी: गौलापार के 12 गांव फिर प्राधिकरण के रडार पर

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Published By Shweta Kalakoti
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इन गांवों में अवैध ढंग से बसाई जा रही हैं कॉलोनियां, डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी जांच 

हल्द्वानी, अमृत विचार। गौलापार के गांवों में बसाई जा रहीं अवैध कॉलोनियां एक बार फिर जिला विकास प्राधिकरण के राडार पर आ गई हैं। डीएम वंदना सिंह से निर्देश मिलने के बाद प्राधिकरण ने कॉलोनियों की जांच शुरू कर दी है। 

गौलापार में उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्ट होने की स्वीकृति के बाद यहां जमीनों के दामों में तेजी से उछाल आया और गांवों में कॉलोनियों की बसासत भी तेजी से बढ़ी है। प्राधिकरण का स्थगित क्षेत्र होने की वजह से धड़ल्ले से मकान बनते हैं और प्राधिकरण भी कुछ नहीं कर पाता है।

हालांकि हाईकोर्ट की शिफ्टिंग की सूचना के बाद से प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू किया है। प्रशासन अब रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट) के तहत इन कॉलोनियों में जांच कर रहा है। फिर भी गौलापार में धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां बसाई व बनाई जा रही हैं। डीएम वंदना सिंह को गौलापार के एक दर्जन गांवों में रेरा मानकों को ताक पर रख कर अवैध कॉलोनियां बसाने की शिकायत मिली।

इस पर डीएम ने इन गांवों में बन रही कॉलोनियों की जांच का जिम्मा प्राधिकरण की संयुक्त सचिव ऋचा सिंह को सौंपा है। उन्होंने जल्द से जल्द जांच पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच शुरू कर  दी है।

जांच में भूमि की खरीद फरोख्त से पूर्व भूउपयोग में परिवर्तन, ग्रीन बेल्ट, सड़क, पार्क, सीवेज-पेजयल आपूर्ति व्यवस्था, एसटीपी और कॉलोनी बसाने से पूर्व रेरा या संबंधित से संस्था से अनुमति की भी जांच की जाएगी। यदि कॉलोनी जांच में खरी नहीं उतरती है तो क्रेता को खास परेशानी होगी। वहीं जिला विकास प्राधिकरण की ओर से इन कॉलोनियों में नए मकानों के लिए नक्शे स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।

इन गांवों में बस रही कॉलोनियों की होगी जांच 

त्रिलोकपुर दानी, जीतपुर रैक्वाल, जीतपुर, लछमपुर, नवाड़खेड़ा, दौलतपुर, सीतापुर, किशनपुर पौडियाल, नयागांव सम्मल, उदयपुर रैक्वाल, रतनपुर नेगी, सेलाभाबर 


डीएम  ने गौलापार के गांवों में अवैध ढंग से बसाई जा रही कॉलोनियों की जांच के निर्देश दिए हैं। कॉलोनी की जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही सभी कॉलोनियों की जांच कि रेरा के मानकों के अनुसार है या नहीं, करने के बाद डीएम को सौंप दी जाएगी। हमारी जनता से अपील है कि भूमि क्रय से पूर्व रेरा या प्राधिकरण की अनुमति जरूर देख लें ताकि उन्हें परेशानी नहीं हो।
ऋचा सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट/संयुक्त सचिव जिला विकास प्राधिकरण, हल्द्वानी