करगिल स्थानीय निकाय चुनाव: प्रशासन ने की नई अधिसूचना जारी 

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Published By Om Parkash chaubey
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लेह। उच्चतम न्यायालय के अप्रसन्नता जाहिर करने के बाद लद्दाख चुनाव विभाग ने करगिल में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में नेशनल कांफ्रेंस के लिए ‘हल’ निशान आरक्षित करते हुए नयी अधिसूचना जारी की है। प्रशासनिक सचिव येतिंद्र एम मरालकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पांचवें लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद-करगिल के लिए चार अक्टूबर को चुनाव कराया जाएगा।

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अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘उच्चतम न्यायालय के छह सितंबर, 2023 के आदेश की अनुपालना में‘हल’ निशान आगामी चुनाव में जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के लिए आरक्षित किया जाता है।’’

नेशनल कांफ्रेंस को ‘हल’ निशान के लिए हकदार बताते हुए न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पार्टी को यह निशान आवंटित करने का विरोध कर रहे लद्दाख प्रशासन की याचिका बुधवार को खारिज कर दी थी और उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

51 पन्नों के आदेश में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि उसे लद्दाख प्रशासन की अपील में दम नजर नहीं आया । शीर्ष अदालत ने कहा था कि ‘हल’ चुनाव निशान आवंटित करने का नेशनल कांफ्रेंस का अनुरोध ‘ सही और वैध’ है और इसका महज सीधा-साधा कारण यह है कि पिछले जम्मू कश्मीर राज्य (जिसमें लद्दाख भी शामिल था) में उसे क्षेत्रीय दल की मान्यता मिली हुई थी और उसे ‘हल’ निशान आवंटित किया गया था। 

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