बरेली: अरविंदर बग्गा से 38 लाख की वसूली के लिए आरसी जारी

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Published By Moazzam Beg
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बरेली, अमृत विचार। रुहेलखंड नहर खंड की जमीन पर कब्जा करने के मामले में डाले गए 37.91 लाख का जुर्माना न भरने पर बिल्डर अरविंदर सिंह बग्गा के खिलाफ एक्सईएन मुकेश कुमार की ओर से आरसी जारी कर वसूली के लिए एडीएम फाइनेंस कार्यालय भेजी गई है।

एडीएम को आरसी के साथ भेजी चिट्ठी में एक्सईएन मुकेश कुमार ने कहा है कि उप्र सार्वजनिक भू-गृहादि अप्राधिकृत बेदखली अधिनियम 1972 की धारा-7 के तहत अनाधिकृत कब्जेदार एलायंस बिल्डर्स के अरविंदर सिंह बग्गा के विरुद्ध आरसी जारी की गई है। उन्होंने जुर्माने की रकम की वसूली कराने का अनुरोध किया है।

एक्सईएन ने एई तृतीय को भी एडीएम फाइनेंस से व्यक्तिगत संपर्क कर आरसी पर कार्रवाई कराने का निर्देश दिया था लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई रिपोर्ट उन्हें नहीं दी। इस पर एक्सईएन ने एई को कड़ी चिट्ठी लिखकर एडीएम फाइनेंस से संपर्क कर वसूली कराने के निर्देश दिए हैं।

एक्सईएन ने एई को भेजी चिट्ठी में कहा है कि तहसील सदर के स्तर पर आवास विकास के प्रवीन शर्मा और राजेंद्रनगर के केसी पंत समेत सिर्फ दो अवैध कब्जेदारों से वसूली की कार्रवाई प्रक्रिया में है। शेष कब्जेदारों में पीरबहोड़ा के सलीम, डॉ. अजय सक्सेना, स्टेडियम रोड के अरविंदर सिंह बग्गा, शारदा नहर आवास नंबर 117 निवासी आलोक कुमार से वसूली प्रक्रिया की कोई सूचना नहीं दी गई है।

सोबती भाइयों से भी 1.9 करोड़ की वसूली नहीं
रुहेलखंड नहर की जमीन कब्जाने के मामले में सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक जून 1999 से 30 सितंबर 2001 तक सुनवाई के बाद कोर्ट ने 98 लाख 32 हजार 758 रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बाद 16 नवंबर 2022 को एक्सईएन की ओर से बिल्डर चरन पाल सिंह सोबती और नैनजीत सिंह सोबती के विरुद्ध 1.09 करोड़ की आरसी जारी की गई।

एडीएम फाइनेंस के निर्देश पर तत्कालीन एसडीएम सदर प्रत्यूष पांडेय और तत्कालीन तहसीलदार सदर अनिल कुमार यादव ने 28 नवंबर 2022 को सोबती भाइयों को मांग अधिपत्र भेजा था। अब यह केस हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। विभागीय अधिकारियों की ढिलाई से रकम वसूली नहीं हुई।

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