TV कमेंटेटर माजिद हैदरी गिरफ्तार, ‘आपराधिक साजिश और जबरन वसूली’ के आरोप

Amrit Vichar Network
Published By Om Parkash chaubey
On

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ‘आपराधिक साजिश, जबरन वसूली, धमकाने और मानहानि’ के आरोप में टीवी कमेंटेटर माजिद हैदरी को गिरफ्तार किया है। स्वतंत्र पत्रकार एवं प्रमुख टीवी कमेंटेटर हैदरी को गुरुवार रात उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर पुलिस ने कहा कि हैदरी को अदालत के आदेश के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

ये भी पढ़़ें - खड़गे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले- आने वाले चुनावों में ‘महंगाई की महालूट’ का बदला लेगी जनता

श्रीनगर पुलिस ने एक्स पर लिखा,“जेएमआईसी श्रीनगर की अदालत की ओर से जारी आदेश के आधार पर सदर थाने में हैदरी के खिलाफ एफआईआर संख्या 88/2023 में आईपीसी की धारा यू/एस 120-बी, 177,386,500 के तहत दर्ज की गई। माजिद हैदरी पुत्र जहांगीर हैदरी निवासी पीरबाग को आपराधिक साजिश, धमकी देने, जबरन वसूली, झूठी सूचना देने, मानहानि आदि के आरोप में गिरफ्तार किया गया।”

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि हैदरी को ‘ठगों और कुछ खुफिया एजेंसियों के बीच सांठगांठ’ को ‘उजागर’ करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने एक्स पर कहा,“कल देर रात माजिद हैदरी की गिरफ्तारी ने ठगों और कुछ खुफिया एजेंसियों के बीच सांठगांठ को उजागर कर दिया है। बिना किसी कानूनी कानूनी कार्रवाई के उन्हें एक वांछित आतंकवादी की तरह उनके घर से घसीटा गया।

उनकी मां और बहन ने वारंट देखने का अनुरोध किया लेकिन इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। इस तरह घोटालों को उजागर करने वाले पत्रकारों पर डराने-धमकाने और मानहानि का आरोप लगाया जाता है।” श्रीनगर पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री के आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कानून की ओर से प्रदत्त अनिवार्य औपचारिक गिरफ्तारी की सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया गया।

पुलिस ने कहा,“यह स्पष्ट किया जाता है कि कानून की ओर से अनिवार्य औपचारिक गिरफ्तारी की सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया गया था। इस संबंध में न्यायालय के आदेश से परिवार को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया। अनुरोध है कि कृपया निहित स्वार्थों द्वारा गलत सूचना अभियान का शिकार न बनें।” 

ये भी पढ़़ें - आबकारी नीति मामला: सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को नहीं मिली राहत, जमानत पर 4 अक्टूबर को होगी सुनवाई

संबंधित समाचार