सरकार ने सोल्डर वायर के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड तय किए
नई दिल्ली। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग उद्योग में इस्तेमाल होने वाले सोल्डर वायर के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए हैं। घटिया उत्पादों के आयात पर अंकुश लगाने और इसके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है।
इस संबंध में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 18 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की। फ्लक्स कोर्ड सोल्डर वायर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के तहत इन वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का निशान नहीं हो।
डीपीआईआईटी ने मंगलवार को कहा कि ये आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने बाद प्रभावी होंगे। अभी तक इन उत्पादों पर बीआईएस प्रमाणन नियम लागू नहीं होते थे।
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