रुद्रपुर: मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वाले पांच कारोबारियों पर 103000 रुपये का अर्थदंड

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Published By Bhupesh Kanaujia
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रुद्रपुर, अमृत विचार। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सितंबर 2023 में दूध, सरसों का तेल, लाल मिर्च पाउडर समेत पांच खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने का न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त व राजस्व) अशोक कुमार  के न्यायालय में वाद दायर किया था। न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई के बाद इन खाद्य पदार्थों को एफएसएस एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप नहीं पाया। साथ ही विक्रय, संग्रहण और निर्माण करने वाले 05 खाद्य कारोबारियों पर 103000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।

शनिवार को जिला अभिहित अधिकारी ऊधमसिंह नगर डॉ. प्रकाश फुलारा ने बताया कि सितंबर 2023 में दूध, सरसों का तेल, लाल मिर्च पाउडर, मैकरोनी के नमूने लिये गये थे। जो राज्य खाद्य एवं औषधि जांच प्रयोगशाला रुद्रपुर की जांच रिपोर्ट में मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये थे। इसके अलावा अस्वछकर मीट विक्रय करने पर बिना लाइसेंस के विरुद्ध कुल 5 केसों का वाद न्यायालय में दायर किया गया था। उन्होंने बताया कि सुनवाई के बाद अधोमानक दूध की बिक्री पर 10000 हजार, अधोमानक सरसों के तेल की बिक्री पर 15000 हजार, अधोमानक लाल मिर्च पाउडर की बिक्री पर 10000, अधोमानक मैकरोनी की बिक्री पर 58000 व अस्वछकर मीट विक्रय करने पर 10000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। उन्होंने बताया कि सितंबर माह में अब तक 25 वादों को निस्तारण हो चुका है।

उन्होंने सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश देते हुए कहा कि खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय, संग्रहण और निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया तो उनके विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी। आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि व उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारी का खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देख लें। साथ ही निम्न गुणवत्ता, अस्वछकर एवं अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री विक्रय किये जाने पर टोल फ्री नम्बर 18001804246 पर शिकायत करें।