छत्तीसगढ़ कोयला लेवी केस: PMLA अदालत ने आरोपियों को नए नोटिस जारी किए, जानिए पूरा मामला 

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Published By Vikas Babu
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में यहां की एक विशेष अदालत ने राज्य में कथित कोयला ‘लेवी’ धन शोधन मामले को लेकर जांच के दायरे में शामिल लगभग एक दर्जन आरोपियों के खिलाफ बुधवार को नये नोटिस जारी करने का आदेश दिया। 

पीएमएलए अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख भी छह दिसंबर तय की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि राजेश चौधरी को छोड़कर कोई भी आरोपी बुधवार को अदालत में पेश नहीं हुआ। चौधरी जमानत पर हैं। उन्होंने कहा कि कुछ आरोपियों के नोटिस बिना तामील हुए वापस कर दिए गए हैं, जबकि कुछ अन्य के खिलाफ अदालती समन तामील करने की रिपोर्ट का इंतजार है। पांडे ने बताया कि अदालत ने बाकी आरोपियों को नये नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। 

सूत्रों ने बताया कि करीब एक दर्जन आरोपियों के खिलाफ अदालत ने नये नोटिस जारी किये हैं। संघीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत इस मामले में अब तक दो आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इस मामले में ईडी ने छत्तीसगढ़ सरकार की नौकरशाह सौम्या चौरसिया, मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी, उनके रिश्तेदार लक्ष्मीकांत तिवारी और छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने पहले दावा किया था कि उसकी जांच से ‘‘यह स्थापित हुआ है कि इस जबरन वसूली गिरोह ने अपराध के जरिये 540 करोड़ रुपये की आय अर्जित की थी और इसका उपयोग राजनीतिक मामलों के लिए खर्च के अलावा बेनामी संपत्ति बनाने और अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए किया गया था।’’ 

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