प्रतापगढ़: कोर्ट ने तीन हत्यारों को आजीवन कारावास व एक लाख पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सुनाई सजा 

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Published By Sachin Sharma
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प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश नंद प्रताप ओझा ने कलीम उर्फ कल्ले सुत वकील, अफसर उर्फ लोहा पुत्र रियाज, रईस पुत्र वकील निवासीगण पूरे पांडेय कमौरा थाना लालगंज  को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए सभी को आजीवन कारावास व प्रत्येक को एक लाख पांच हजार रूपया अर्थदंड से दंडित किया।

वादी मुकदमा रोहित कुमार जायसवाल निवासी तेजगढ़ बाजार थाना लालगंज ने कोर्ट को बताया कि 20 अप्रैल 2019 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली लालगंज को प्रार्थना पत्र दिया था। बताया कि 18 अप्रैल 2019 को रात 7:45 बजे वह अपने पिता सतीश कुमार जायसवाल के साथ घर के बगल बैठकर सब्जी बेच रहा था।

दो मोटरसाइकिल से कलीम उर्फ कल्ले, रईस ,एवं अफसर उर्फ लोहा, व एक अज्ञात व्यक्ति के साथ दुकान पर आए और उसके पिता से एक हजार रूपए की मांग की, जब उसके पिता ने पूछा कि रुपया किस बात के लिए मांग रहे हो तो लोगों ने कहा कि गुण्डा टैक्स है। बाजार के लोग देते हैं तुम्हें नहीं मालूम क्या। इस पर उसके पिता ने कहा सब देते होंगे लेकिन ना तो मेरे पास इतना रुपया है और न ही मैं तुम्हें गुंडा टैक्स दूंगा।

तीनों लोग गाली देते हुए गोली मार कर सबक सिखाने की बात कहकर तीनों ने असलहा निकाल कर उसके पिता के ऊपर एक फायर किया गोली उसके पिता के सिर में लगी और वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया था। गोली मारकर अभियुक्त गण बाजार में हवाई फायर करते हुए दहशत फैलाकर बाइक से निकल गए।

बताया कि अपने पिता को लेकर जिला अस्पताल प्रतापगढ़ पहुंचा, वहां से रेफर होने पर एसआरएन अस्पताल प्रयागराज ले गया।बाद में बेहतर इलाज के लिए शकुंतला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पर  इलाज के दौरान 23 अप्रैल 2019 को उनकी मृत्यु हो गई। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी राकेश प्रताप सिंह ने की।

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