रामपुर: मौसा ने भांजी से किया था दुष्कर्म,आजीवन कारावास की सजा

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Published By Priya
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गंज थाना क्षेत्र का मामला, पांच लाख दो हजार का लगाया जुर्माना

रामपुर, अमृत विचार। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने  मौसा को आजीवन कारावास की सजा और पांच लाख दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। 

मामला गंज थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले से जुड़ा है। यहां की रहने वाली एक महिला का कहना है कि उसकी 16 साल की बेटी जन्म से ही बीमार रहती है। उसको बीच-बीच में दौड़े पड़ते रहते हैं। जिसके चलते उसका काफी दिनों से इलाज भी चल रहा है। गंज क्षेत्र में ही महिला की बहन भी रहती है। किशोरी दवा लाने के दौरान कभी-कभी वह मौसी के यहां पर रुक जाया करती थी। महिला का आरोप है  कि उसका बहनोई उसकी बेटी पर गलत नजर रखता था। उसने मौका पाकर  वर्ष 2023  से ही वह अपनी भांजी का  शोषण करता रहता था। 

जब किशोरी की तबियत बिगड़ी,तो उसकी मां ने अस्पताल में ले जाकर अल्ट्रासांउड कराया,तो पता चला कि उसकी बेटी गर्भवती है। यह सुनकर महिला के होश उड़ गए। उसने जब बेटी से जानकारी ली,तो उसने बताया कि उसके गुड्डू अकंल ने उसके साथ गलत काम किया। किसी को बताने पर उसको जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद पीड़िता की मां थाने पहुंच गई। 

उसने सारा मामला पुलिस को बताया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस ने विवेचना  के बाद चार्जशीर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी रामगोपाल सिंह ने उसको आजीवन कारावास और पांच लाख दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। 

आरोपी  जलील अहमद उर्फ गुड्डू को किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास और पांच लाख दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जिसकी सारी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। - सुमित कुमार शर्मा, विशेष लोक अभियोजक

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