मतदान संबंधी फैसले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की अपील, शीर्ष अदालत ने सुनवाई से किया इनकार

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Published By Priya
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पोर्टलैंड। अमेरिकी राज्य मेन की शीर्ष अदालत ने बुधवार शाम को इस बात पर विचार करने से इनकार कर दिया कि क्या पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राज्य में मतदान प्रक्रिया में शामिल रह सकते हैं।

अदालत ने एक न्यायाधीश के इस फैसले को बरकरार रखा कि पहले कोलोराडो में इसी तरह के एक मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना ले, उसके बाद इस मामले में विचार किया जाएगा। 

डेमोक्रेट शेना बेलोज ने अपने निष्कर्ष में कहा कि ट्रम्प अमेरिकी संविधान में विद्रोह से संबंधित उपबंध के तहत मतदान संबंधी योग्यताओं को पूरा नहीं करते, लेकिन एक न्यायाधीश ने कोलोराडो में इसी तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक अपने निर्णय को लंबित रखा है। मेन की ‘सुप्रीम ज्यूडीशियल’ अदालत ने सर्वसम्मति से एक फैसले में यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया।

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