बहराइच: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के प्रयास पर कोर्ट सख्त, अभियुक्त को सुनाई दस वर्ष कारावास की सजा

Amrit Vichar Network
Published By Sachin Sharma
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विशेष न्यायाधीश ने 50 हजार के अर्थ दंड से किया दंडित 

बहराइच। थाना कोतवाली नानपारा के एक गांव निवासी नाबालिक बिटिया के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को 50 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

दीवानी न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र कुमार मौर्य व संत प्रताप सिंह ने बताया कि 14 मार्च 2015 को थाना कोतवाली नानपारा क्षेत्र के पिता ने नबालिग बेटी के दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले में थाना क्षेत्र के मथुरा गांव निवासी अयोध्या प्रसाद के खिलाफ जहर दी थी।

तहरीर में पीड़ित बिटिया के पिता ने कहा था कि इसी दौरान उसकी बेटी के शोर मचाने पर गांव के लोग मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को दबोच लिया था। उसके बाद सभी ने अभियुक्त को थाने ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया था। थाने की पुलिस ने तहरीर के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।

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शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि बुधवार को मुकदमे में विशेष न्यायाधीश पाक्सो वरुण मोहित निगम की कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी। इस दौरान विशेष न्यायाधीश पाक्सो की कोर्ट ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त को 50 हजार के अर्थ दंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त करावास भुगतना होगा।

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